हरदा/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आदित्य सिंह ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 3 आरोपियों को 6-6 माह के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार आरोपी दीपक मसीह निवासी वार्ड नम्बर 3 तिवारी कॉलोनी टिमरनी, फारूख उर्फ मुन्ना खान निवासी शासकीय अस्पताल के सामने हरदा तथा शहजाद पिता नवाब खान निवासी लाइन पार टिमरनी को 6-6 माह के लिये जिला बदर किया गया है। इस अवधि में ये तीनों आरोपी हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।