हरदा/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार जिले में संसदीय क्षेेत्र बैतूल अंतर्गत 26 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन होगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिला भोपाल में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आदित्य सिंह ने चुनाव के समय सम्पूर्ण जिले में लोेक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, बारूद इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन एवं घातक शस्त्रों तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों के अलावा नहीं करेगा।
जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह घातक शस्त्रों, विस्फोटकों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू का प्रदर्शन जुलूस रैली एवं सभा में नहीं करेगा। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जावेगा। धार्मिक कार्यक्रमों में सभी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। वैवाहिक, अंत्येष्ठी अथवा अन्य सामाजिक कार्यक्रम जहाँ 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित रहेंगे, की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार की आम सभा, जुलूस का आयोजन एवं लाउडस्पीकर अथवा डी.जे. वाहनों का प्रयोग क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगें। अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार अथवा कार्यपालिक दंडाधिकारी स्वीकृति आदेश जारी कर सकेगें। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, संबंधित सक्षम अधिकारियों की बिना लिखित अनुमति के नहीं करेगा। यह आदेश 6 जून 2024 को निर्वाचन कार्य पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश से राज्य की पुलिस, एस.ए.एफ, रेलवे पुलिस एवं बैंक के सुरक्षाकर्मी मुक्त रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उल्लघंनकर्ताओं के विरूद्ध धारा 188 एवं भारत निर्वाचन आयोग के अन्य सुसंगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
*सराय अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*
हरदा/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार जिले में संसदीय क्षेेत्र बैतूल अंतर्गत 26 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन होगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आदित्य सिंह ने जिले मे शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सराय अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार जिला हरदा की सीमा क्षेत्रांतर्गत आने वाली सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल व लॉज के मालिकों व प्रबंधकों को अपने सराय, धर्मशालाओं, होटलों, लॉज मे ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी व कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित मे प्रस्तुत करना होगी। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायं 5 बजे तक पहुँचानी होगी। यह आदेश 6 जून 2024 को निर्वाचन कार्य पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध धारा- 188 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
*कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*
हरदा/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार जिले में संसदीय क्षेेत्र बैतूल अंतर्गत 26 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन होगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार जिले की सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने की दिनांक तक प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व तक किसी भी स्थिति में प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी। विधानसभा क्षेत्र 135 हरदा हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी, हरदा एवं विधानसभा क्षेेत्र क्रमांक 134 टिमरनी के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी टिमरनी तथा उनकी अनुपस्थिति की दशा मे संबंधित तहसील के तहसीलदार व कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को सर्वाेच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के मध्य आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की स्वीकृति देने केे लिये अधिकृत किया गया है। वे इस संबंध में अभिलेख संधारित करेंगे एवं आवेदक को निर्देशित करेंगे कि वे अनुज्ञा पत्र को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के समय प्रचार प्रसार स्थल पर अथवा वाहन पर प्रदर्शित करेंगे। स्वीकृति आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित करेगें। आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों के तत्काल जप्त कर लिया जावेगा एवं संबंधित के विरूद्ध धारा 188 तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अन्य उपलब्ध वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी ।
चुनाव पैम्पलेट, पोस्टर पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम जरूरी
हरदा/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार जिले में संसदीय क्षेेत्र बैतूल अंतर्गत 26 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन होगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के तहत आदेश जारी कर जिले के सभी मुद्रणालयों, आफसेट प्रिंटर्स, फोटोकापीयर, फ्लेक्स प्रिंटर्स आदि को निर्देशित किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अनुसार किसी भी प्रचार सामग्री, निर्वाचन पम्पलेटस अथवा पोस्टर या मुद्रित अन्य सामग्री पर प्रिंटलाईन मुद्रक, मुद्रित प्रतियों की संख्या तथा प्रकाशक का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा जावे। धारा 127क-2 के अधीन मुद्रित सामग्री की प्रतियाँ, मुद्रित सामग्री तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित मुद्रण के तीन दिनों के भीतर भेजें। निर्वाचक, पम्पलेटों अथवा पोस्टर आदि के मुद्रण का कार्य हाथ में लेने के पहले मुद्रक को धारा 127 क-2 की शर्तों के अनुसार अनुबंध ‘क’ में दिये गये आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में प्रकाशक से एक विज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। यह विज्ञप्ति प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिये और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित होनी चाहिये जो प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानते हो।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देशित किया है कि प्रकाशक की विज्ञप्ति सहित मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां उसके मुद्रण के तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करें तथा ऐसे मुद्रित सामग्री और विज्ञप्ति के साथ छापे गये दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और इस कार्य के लिए वसूल की गई कीमत अनुबंध ‘ख’ में दिये गये प्रोफार्मा में भरकर प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक दिन इस विषयक जानकारी व्यय निगरानी दल अथवा सहायक रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 11 बजे से 3 बजे के बीच प्रस्तुत करेंगे। किसी भी मुद्रक अथवा ऐसा कार्य करने वाली संस्था द्वारा उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन करने की स्थिति में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही के लिये भी भागी होंगे।