हरदा/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरदा आदित्य सिंह ने लोकसभा निर्वाचन के दौरान हरदा जिले में मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस के दिन शुष्क दिवस घोषित किया है।
जारी आदेश अनुसार जिले में संचालित सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, वाईन शॉप एवं स्टोरेज देशी मदिरा मद्य भांडागार की दुकानों से 5 मई को शाम 6 बजे से 7 मई को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 4 जून को सम्पूर्ण दिवस मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देशित किया है कि घोषित शुष्क दिवस में कम्पोजिट मदिरा की किसी भी फुटकर बिक्री की दुकान, एम्बी वाईन शॉप, होटल, रेस्टोरेंट और मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने अथवा परोसने की अनुमति न दी जाये। उन्होने निर्देशित किया है कि गैर मालिकाना क्लबों, होटलों, रेस्टोरेंट आदि को भी शुष्क दिवसों में मदिरा परोसने ककी अनुमति नहीं दी जाये। शुष्क दिवसों के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में भण्डारण पर रोक लगाई जाए।