हरदा। स्थानीय भगवती नर्सिंग होम में नवजात की हत्या आरोपी पुनिया बाई पति दिनेश धुर्वे उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम भांड़वा थाना चिचोली जिला बैतूल और अर्जुन पटेल पिता नारायण पटेल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम अबगांव खुर्द जिला हरदा को आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
अपर लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया की 7 मार्च 2020 को सुबह 9 बजे गर्भवती नाबालिग को पीड़िता की माँ पुनिया बाई और आरोपी अर्जुन पटेल ने भर्ती कराया था। इसके बाद आरोपी पुनिया बाई ने धारदार ब्लेड से उसकी हत्या कर दी। इस षड्यंत्र में अर्जुन पटेल ने उसका साथ दिया था। हत्या के बाद वे नवजात का शव छोड़कर नर्सिंग होम से चले गए।
इसके बाद नवजात का शव नर्सिंग होम के बाथरूम में मिलने की सूचना डॉ. आरबी पटेल ने सिविल लाइन को दी। इस पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 91/20 कायम कर भादंवि की धारा 302, 317, 318, सहपठित धारा 120 बी के तहत इसकी विवेचना की। पुलिस ने नर्सिंग होम के सीसीटीवी कैमरे जब्त किए। इसमे आरोपी पुनिया बाई और आरोपी अर्जुन पटेल का वहां होना पाया गया।
न्यायालय ने एक दिन की नवजात बालिका मानकर मानव वध का दोषी पाया। विशेष न्यायलय हरदा ने आरोपी पुनिया बाई और आरोपी अर्जुन पटेल को 302 हत्या और 120 बी षड्यंत्र मे शामिल होने का दोषी पाकर दोनों को आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले मे नाबालिग पीड़िता का मामला किशोर न्याय बोर्ड हरदा में पृथक से चल रहा है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुखराम बामने ने की।