चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लगातार पैरोल दिए जाने से नाराज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट कड़ा रवैया अपना लिया है। हाईकोर्ट ने सरकार से लगातार पैरोल देने पर कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि केवल राम रहीम को बार-बार पैरोल क्यों मिल रही है।
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि राम रहीम को पैरोल की तरह बाकी कैदियों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जाता। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि अगली सुनवाई पर ये बताया जाए कि उनके पास राम रहीम जैसे समान स्थिति वाले कितने अपराधियों के पैरोल निवेदन आए और कितने मामलों में पैरोल दी गई।
हाईकोर्ट ने पैरोल की मांग को लेकर हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं का ब्योरा भी सौंपने का आदेश दिया है। इस मामले में हरियाणा सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि 10 मार्च को गुरमीत राम रहीम की पैरोल खत्म हो रही है और उसी दिन वह सरेंडर करेगा। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि बिना कोर्ट की इजाजत के हरियाणा सरकार गुरमीत राम रहीम को आगे से पैरोल नहीं देगी.
बता दें कि गुरमीत राम रहीम को 19 जनवरी को नौवीं बार 50 दिन की पैरोल मिली थी, जिसकी अवधि 10 मार्च को खत्म हो रही है।
उनको बार-बार मिल रही इस पैरोल के खिलाफ ही एसजीपीसी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिए हैं।