September 19, 2024 |
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प्रचार सामग्री मुद्रण पर मुद्रक का नाम प्रकाशन जरूरी

अवहेलना पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

Hriday Bhoomi 24

हरदा/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार जिले में संसदीय क्षेेत्र बैतूल अंतर्गत 7 मई को लोकसभा निर्वाचन होगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आदित्य सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के तहत आदेश जारी कर जिले के सभी मुद्रणालयों, आफसेट प्रिंटर्स, फोटो कापीयर, फ्लेक्स प्रिंटर्स आदि को निर्देशित किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अनुसार किसी भी प्रचार सामग्री, निर्वाचन पम्पलेटस अथवा पोस्टर या मुद्रित अन्य सामग्री पर प्रिंटलाईन मुद्रक, मुद्रित प्रतियों की संख्या तथा प्रकाशक का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा जावे। भारत निर्वाचन आयोग ने नये निर्देश जारी किये है कि पम्पलेट व पोस्टर के साथ-साथ अब प्ले कार्ड पर भी मुद्रक व प्रकाशक का नाम मुद्रित करना जरूरी होगा। अन्यथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के तहत मुद्रक व प्रकाशक पर दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।


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