उपभोक्ता आयोग के आदेश की अवहेलना पर 4 बड़े बैंकों को नोटिस
आदेश न मानने के आरोप में सजा का है प्रावधान
हरदा। उपभोक्ता आयोग ने आयोग के आदेश का पालन न करने के कारण जिले के चार बड़े बैंकों के प्रबंधकों को शो-काॅज नोटिस जारी किए हैं। आदेश का न पालन करने संबंधी युक्तिसंगत जवाब न मिलने पर आयोग द्वारा सजा दी जा सकती है।
जानकारी के अनुसार उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया व बैंक आफ इंडिया के बैंक मैनेजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन बैंकों के मैनेजरों द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग व राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया गया है। इस आधार पर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश जे.पी. सिंह व मान. सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं।
ज्ञात हो कि पूर्व में किसानों ने अपनी फसल बीमा राशि के लिए उपभोक्ता आयोग हरदा में प्रकरण दर्ज किया था। आयोग ने इसका निराकरण किसानों के पक्ष में कर संबंधित बैंकों को किसानों की फसल बीमा राशि ब्याज साहित प्रदान करने के आदेश दिए थे। इसके पश्चात बैंकों ने जिला आयोग के आदेश के विरूद्ध राज्य आयोग में अपील की थी, मगर इसे खारिज कर दिया गया।
इसके बावजूद बैंक मैनेजरों द्वारा किसानों की बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया। अब मान. आयोग की ओर से इन सभी बैंक मैनेजरों को 29 फरवरी को मान. आयोग में उपस्थित होकर आयोग के आदेश का पालन नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आयोग द्वारा उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72(1) के सभी बैंक मैनेजरों के विरूद्ध 3 वर्ष के कारावास व 1 लाख रू. जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी।