हरदा/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषि गर्ग ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार सभी भूमि स्वामियों को आदेशित किया गया है कि वे अपने स्वामित्व के खुले बोरवेल को सुरक्षित ढंग से बंद कर दें, तथा मुंडेर रहित कुओं के आसपास सुरक्षित मुंडेर निर्मित करा दें, ताकि किसी दुर्घटना की आशंका ना रहे।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि सभी भूमि स्वामियोँ को बोरवेल को सुरक्षित तरीके से ढकने तथा कुओं के आसपास मुंडेर निर्मित कराने की कार्यवाही अगले 72 घंटों में करनी होगी। जबकि शासकीय एजेंसी या निकाय को यह कार्यवाही अगले 48 घंटे में करनी होगी। सभी बोरवेल खनन कर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि बोर करने के तुरंत बाद उसे सुरक्षित तरीके से बंद किया जाए, ताकि किसी दुर्घटना की आशंका ना रहे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि जिले में खुले बोरवेल के मामले में यदि कोई दुर्घटना होती है तो भूमि स्वामी, खनन कर्ता व संबंधित एजेन्सी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
Get real time updates directly on you device, subscribe now.