हृदयभूमि हरदा।
पिछले दिनों राजस्थान के कोटा सहित देश के विभिन्न स्थानों पर चलने वाले कोचिंग हब की मनमानी और युवाओं की आत्महत्या करने जैसी घटनाएं चर्चा में आई थीं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बनाई गई नीति के अनुसार अब प्रदेश के किसी भी कोचिंग हब में अब मनमानी नहीं चल पाएगी। ध्यान रहे कि अकेले मध्यप्रदेश में 40 हजार से अधिक कोचिंग सेंटर संचालित होते हैं। अब राज्य के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश से कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगेगी। नए नियमों के अनुसार अब 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे कोचिंग नहीं जा सकेंगे। केंद्र की नई गाइडलाइन पर एमपी उच्च शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। अब इन कोचिंग सेंटरों द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।