
हरदा। मादक पदार्थ गांजा तस्करी के आरोपी गोलू उर्फ ओमप्रकाश कर पिता जगदीश कर उम्र 34 निवासी सरस्वती शिशु मंदिर के पास सिराली को विशेष न्यायालय द्वारा 2 साल का सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया।
अपर लोक अभिजक सुखराम बामने ने बताया कि पुलिस थाना सिविल लाइन हरदा के अपराध क्र. 374/19 अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट 1985 आरोपी गोलू उर्फ़ ओमप्रकाश कहार को विशेष न्यायालय हरदा द्वारा 2 वर्ष का कारावास एवं ₹5000 के दर्शन से दंडित किया। जानकारी के अनुसार 15 नवंबर 2019 को आरोपी मसनगांव की ओर से हरदा तरफ आते समय मादक पदार्थ गांजा अपनी गाड़ी की डिक्की में रखकर ले जा रहा था। तभी पुलिस ने कड़ोला नदी के पास घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना कर चालान विशेष न्यायलय हरदा में पेश किया। इस प्रकरण में विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक सुखराम मामले द्वारा की गई।