इटारसी। चलती ट्रेन में लूट करने वाले आरोपी जहीरा उर्फ़ जहीर को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं संदेह का लाभ पाकर तीन अन्य आरोपी दोषमुक्त हुए।
जानकारी के अनुसार 25 फरवरी 2017 को आवेदिका मिरिगेश लता की शिकायत पर रेलवे पुलिस ने नगर के पीपर मोहल्ला निवासी जहीरा उर्फ जहीर उर्फ जावेद आत्मज कदीर शाह उम्र 54 वर्ष, भारत कश्यप उर्फ राकेश कोरी आत्मज रामखिलावन कोरी, उम्र 30 वर्ष निवासी बंगलिया रेलवे गेट इटारसी एवं तिलक उर्फ़ तिलकु लोधी आत्मज बटई लोधी उम्र 35 वर्ष, निवासी तेंदूखेड़ा दमोह एवं शंकर जायसवाल पिता पन्नालाल जायसवाल उम्र 26 वर्ष निवासी मैहर के विरुद्ध रेल पुलिस इटारसी ने धारा 392 के तहत मामला दर्ज किया था। इसमें आरोपी जहीरा चलती ट्रेन में उनके गले की चेन छीनकर भाग गया था। बाद में पुलिस ने तीन आरोपी और बनाए।
यह मामला कोर्ट में लगभग 6 साल चलने बाद अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता सत्यनारायण चौधरी के विधिपूर्ण तर्क सुनने पश्चात एवं बचाव पक्ष की दलीलों को निरस्त कर तृतीय सत्र न्यायाधीश इटारसी श्रीमती सुशीला वर्मा ने जहीरा उर्फ़ जहीर को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं शेष आरोपी संदेह का लाभ होने से दोषमुक्त हुए।
इस मामले में साक्ष्य प्रस्तुति के लिए लिए पुलिस और विधिपूर्ण विवेचन और तर्क के लिए शासकीय अधिवक्ता की बड़ी सफलता माना जा रहा है।