June 10, 2026 |

अंधी रफ्तार से दौड़ती बस की टक्कर में मौत, जिम्मेदार कौन?

बस संचालक के पास न लायसेंस, न बीमा

Hriday Bhoomi 24

राजकमल धार्मिक, सह-संपादक हृदयभूमि

हरदा। जिले में चल रही यात्री बसों की ओर ध्यान न देने से यहां की यातायात व्यवस्था का मजाक बन रहा है। यूं तो कहने को यातायात पुलिस और जिला परिवहन विभाग समय-समय पर वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाकर दोपहिया वाहनों से हैलमेट आदि के नाम पर कुछ कार्रवाई कर छोड़ देते हैं। मगर कभी भी बड़े वाहनों और यात्री बसों पर ध्यान नहीं जाता। इससे एक साथ कई यात्रियों की जान जोखिम में रहती है। यही कारण है कि गत दिवस शहर में काली मंदिर के समीप नेशनल हाइवे पर रायश्री नामक एक यात्री बस ने दो महिलाओं (मां-बेटी) को टक्कर मार दी। इसमें एक गंभीर है जबकि दूसरी महिला की मौत हो गई।

क्या है अनियमितता

जानकारी के अनुसार हरदा से खिरकिया की ओर प्रतिदिन चलने वाली रायश्री नामक बस सर्विस के साथ अन्य बसें नियमों का माखौल उड़ा रही हैं। गत दिवस हुई दुर्घटना के बाद जब हृदयभूमि ने तहकीकात कर दस्तावेजों को खंगाला तो विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है।

रायश्री बस के मालिक अशोक राय भी इसके थर्ड मालिक हैं। मगर इन्होंने जिला परिवहन विभाग से बस के लिए मिले लायसेंस का ही अब तक नवीनीकरण नहीं कराया है। इस बस का लायसेंस 5 माह पहले जुलाई 2023 में ही खत्म हो गया है। वहीं इसका बीमा भी खत्म हुए 1 वर्ष 11 माह से अधिक की अवधि बीत चुकी है। इस कारण उक्त दुर्घटना में हुई मौत और घायल को कोई लाभ संबंधित बीमा कंपनी से नहीं मिल पाएगा। हैरानी की बात यह कि मुख्य मार्ग पर अपना समय मिलाने की हौड़ में अंधी-रफ्तार से दौड़ते ऐसे वाहनों पर न तो नकेल कसी जाती है। और न ही इनके दस्तावेज चेक कर दोषी पाए जाने पर इनके आवागमन पर कोई रोक लगाई जाती। यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस नए बस स्टैंड पर रोजाना ऐसी अनेक यात्री बसों का आना-जाना लगा रहता है। मगर विभाग द्वारा हर फिक्र को धुएं में उड़ाने से यात्रियों और आमलोगों की जान खतरे में है।

क्या है घटना

गत दिवस शुक्रवार को स्थानीय काली मंदिर के समीप नेशनल हाइवे पर रायश्री बस ने मां-बेटी दो महिलाओं को टक्कर मार दी। इससे एक महिला पिंकी पति गंगा ढोके उम्र 30 वर्ष गंभीर रूप से घायल हुई। वहीं उसकी मां कांति पति राधेश्याम सातनकर उम्र 50 वर्ष की मौत हो गई। मगर इस यात्री बस का लायसेंस और बीमा रिन्यू न होने से इन्हें और इनके परिजनको कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाएगी।


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