
हृदयभूमि, मध्यप्रदेश।
हेल्थ सेक्टर में अब मध्यप्रदेश के अस्पतालों अब मनमाना शुल्क वसूल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए एक अहम आदेश जारी किया गया है। इसके बाद यहां संचालित प्राइवेट अस्पतालों में दी जा रही चिकित्सा संबंधी सभी तरह की जांच इत्यादि की दर सूची अस्पताल में प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
मांग पर दर सूची बताना होगा –
मध्यप्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों को अब ट्रीटमेंट और जांच के रेट बताना होगा। पीड़ित रोगी हों या उनके परिवारजन, उनकी मांग पर ऐसी दर सूची दिखाना अस्पताल प्रबंधन का दायित्व भी होगा।
संशोधन सूचना सीएमएचओ को देना होगा –
इसके अलावा, यदि किसी अस्पताल को दर सूची में संशोधन करना हो, तो इसकी लिखित सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देना आवश्यक है। इस तरह सभी रोगियों को अधिकार, नियमों की जानकारी और हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने हाल ही जारी किए हैं।