#रेप पीड़िता नाबालिग का मेडिकल परीक्षण करने से इंकार, डॉ. मीनाक्षी पटेल निलंबित
कमिश्नर केजी तिवारी ने निलंबित करने के आदेश जारी किए

राजकमल धार्मिक, हरदा।
नाबालिग रेप पीड़िता का मेडिकल करने से इंकार करने के मामले में विवादित डॉ. मीनाक्षी पटेल को कमिश्नर केजी तिवारी ने निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि यह निलंबन उनकी विवादित कार्यशैली के आधार पर किया गया है। विगत दिनों मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एचपी सिंह से मिले प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने डॉ. मीनाक्षी पटेल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर को प्रस्ताव भेजा था। इसके यह कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में डॉक्टर मीनाक्षी पटेल का मुख्यालय कलेक्ट्रेट जिला हरदा रहेगा। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सिंह ने बताया कि डॉ. मीनाक्षी पटेल पर जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के उपचार, प्रसव एवं सीजिरियन आपरेशन के लिए निःशुल्क व्यवस्था होने के बावजूद उनसे धनराशि की मांग करने तथा ओपीडी के समय निजी क्लीनिक में सेवाएं देने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी।
इसके अलावा गत दिनों थाना प्रभारी सिराली द्वारा अपराध क्रमांक 185/25 धारा 137 (2), 87,65 (2) वीएनएस 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत डॉ. मीनाक्षी पटेल द्वारा पीडिता का मेडिकल परीक्षण नहीं किया गया तथा जिला चिकित्सालय में स्थापित पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यह मामला मीडिया में जमकर उछलने के बाद उपरोक्त शिकायतों के आधार पर डॉक्टर मीनाक्षी पटेल के निलंबन की कार्यवाही की गई है।