
हरदा। ग्रीष्म ऋतु में भूजल स्तर कम होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने हरदा जिले को “जल अभावग्रस्त क्षेत्र” घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जारी यह आदेश 31 जुलाई 2024 तक लागू रहेगा। जारी आदेश अनुसार हरदा जिले में हैंडपंप एवं नलकूप खनन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए अब कोई भी व्यक्ति अपने निजी उपयोग के लिए हैंडपंप एवं नलकूप का खनन नहीं कर सकेगा और न ही जल स्रोतों से कृषि की सिंचाई या औद्योगिक उपयोग हेतु पानी ले सकेगा। नलकूप एवं हैंडपंप खनन और जल स्रोतों से सिंचाई के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से लिखित अनुमति लेना होगी।
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