April 19, 2026 |

गंदगी पर 13,500 रुपये का स्पॉट फाइन, भोपाल जोन-8 में अधिकारी और कांग्रेस नेता में तीखी बहस

Hriday Bhoomi 24

भोपाल 

 राजधानी भोपाल में नगर निगम के अधिकारी शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जगह-जगह निरीक्षण कर स्पॉट फाइन लगा रहे हैं। स्पॉट फाइन पर कार्रवाई को लेकर एक मामला सामने आया है जिसमें जोन-8 के एएचओ रवींद्र यादव और जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष कसाना के बीच जमकर बहसबाजी हो गई। एएचओ ने कहा कि आप लोग ही शिकायत करते हैं और फिर सपॉर्ट में खड़े हो जाते हैं। हमारे काम में बाधा डालते हैं। आप सही से बात करें, नहीं तो एफआईआर करवाएंगे। इस पर संतोष बोलीं आप साफ-सफाई तो करते नहीं, एक ही जगह बार-बार स्पॉट फाइन लगाने आ जाते हैं। जो गलत है, उस पर कार्रवाई करें, लेकिन टारगेट करके काम न करें। सही कार्रवाई में हम आपके साथ हैं, लेकिन गलत कार्रवाई करेंगे तो हम विरोध करेंगे। एफआईआर करानी है तो कराएं।

पति से भी हुई बहस
संतोष कसाना के पति जितेंद्र कसाना की भी एएचओ से बहस हुई। जितेंद्र कसाना ने कहा कि देखते हैं क्या करते हो, पुलिस स्टेशन चलना चाहते हो तो चलो, वहां भी देख लेंगे। इसके बाद एएचओ ने मौके पर कई लोगों के चालान बनाए और 13,500 रुपए का स्पॉट फाइन वसूला।

13,500 रुपए का स्पॉट फाइन
जोन-8 के एएचओ रवींद्र यादव ने बताया कि गंदगी की शिकायत मिलने पर वार्ड-29 में निरीक्षण कर रहे थे और दुकानदारों से बात कर रहे थे। हमने उनसे कहा कि कचरा क्यों करते हो, साफ-सफाई क्यों नहीं रखते हो तभी वार्ड-29 के पार्षद देवांशु कसाना की मां, पूर्व पार्षद और जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष कसाना और उनके पति जितेंद्र कसाना आ गए। यादव ने कहा आप लोग पहले शिकायत करते हैं और कार्रवाई पर विरोध करने लगते हैं। हम तो कार्रवाई करेंगे। एएचओ ने मौके पर कई लोगों के चालान बनाए और 13,500 रुपए का स्पॉट फाइन भी वसूला।

कचरा गाड़ी आती नहीं
संतोष कसाना ने कहा इलाके में बहुत गंदगी रहती है। हमने उनसे कहा कि गंदगी करने वालों पर स्पॉट फाइन लगाएं, लेकिन साफ-सफाई भी करें। कचरा गाड़ी आती नहीं है और एक ही दुकानदार पर बार-बार चालान बनाना सही नहीं है। टारगेट करके कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

इन लोगों पर की गई कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान राजेश माही भोजनालय पर गंदगी और पॉलिथीन के लिए 3-3 हजार रुपए, चाय दुकानदार दिनेश पर 500, खुले में कचरा फेंकने पर 2000 और सड़क पर रेत व गिट्टी रखने पर 5000 का जुर्माना लगाया गया।

 


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