हरदा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती तृप्ति शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में जिला न्यायालय हरदा एवं व्यवहार न्यायालय खिरकिया तथा व्यवहार न्यायालय टिमरनी, जिला हरदा में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया ।
नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ श्रीमती तृप्ति शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा एवं गोपेश गर्ग, सचिव जिला विधिक सेवा प्रािधकरण हरदा, जिला अधिवक्ता संघ हरदा के अध्यक्ष संजय शाण्डिल्य द्वारा जिला मध्यस्थता केंन्द्र हरदा में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। उद्धाटन समारोह में समस्त न्यायाधीशगण, अधिकारीगण एवं जिला अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउसिंल, बैंक, एवं विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारी तथा न्यायालयीन कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।
नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ कार्यक्रम में श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा ने अपने संक्षिप्त एवं सारगर्भित उद्धोधन में लोक अदालत का महत्व बताते हुए इसके सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग करने हेतु अधिवक्ताओं एवं सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता व पक्षकारों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लोक अदालत जनता की अदालत है यह सुलह एवं समझौता का मंच है तथा शीघ्र एवं सस्ते न्याय का स्रोत है ।
शनिवार को आयोजित लोक अदालत में जिले में कुल 11 खण्डपीठ बनाई थी। जिसमें से 10 खण्डपीठ न्यायालयों की, 1 खण्डपीठ उपभोक्ता फोरम की बनाई गई है। न्यायालय की खण्डपीठों में न्यायालयों के कुल 491 पेंडिग प्रकरणों को तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरण के रूप में 427 प्रकरणों को लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निराकरण हेतु रखा गया था।
न्यायालयों के रखे गये 78 पेन्डिग प्रकरणों में मोटर दुर्घटना दावा के 27 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 1,08,55,500/- के अवार्ड पारित हुये। इसी प्रकार कुल 225 आपराधिक शमनीय प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा धारा 138 एन.आई.एक्ट के 136 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा 2,42,18,478/- समझौता राशि के आदेश पारित हुये । सिविल प्रकरणों में 33 प्रकरणों का निराकरण हुआ जिनमे राशि रू 28,10,703/- के आदेश/अवार्ड पारित हुए। विद्युत अधिनियम के 41 प्रकरण का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 5,47,000/- का अवार्ड पारित हुआ। इसी प्रकार 3 वैवाहिक व कुटुम्ब न्यायालय के प्रकरणों का निराकरण हुआ एवं वर्षो से अलग रह रहे परिवार लोक अदालत के माध्यम से एक हुये।
प्रीलिटिगेशन प्रकरण के रूप में बैंकों के 14 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 527350/- के अवार्ड राशि पारित हुए । इसी प्रकार नगर पालिका/नगर परिषद के जलकर के कुल 51 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 219623/- की राशि जमा हुई एवं सम्पत्ति कर के 121 प्रकरणों का निराकरण हुआ जिसमें राशि रूपये 4,86,777/- की राशि जमा हुई। इसी प्रकार विद्युत विभाग के कुल 241 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 2131000/- समझौता राशि के रूप में वसूल हुई। लोक अदालत में कुल 918 प्रकरणों का निराकरण हुआ एवं राशि रूपये 4,53,21,735/- के अवार्ड/आदेश पारित हुये तथा नेशनल लोक अदालत में 1339 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
कार्यक्रम में श्रीमती तृप्ति शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा, श्रीमती संगीता यादव विशेष न्यायाधीश हरदा, रोहित सिंह तृतीय अपर सत्र जिला न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत, राजेश कुमार यादव अपर सत्र न्यायाधीश, गोपेश गर्ग, जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा, केके वर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी मोहित कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती चेतना रूसिया, प्रेमदीप शाह, संजीव राहंगडाले, जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री अपर्णा लोधी एवं जिला अधिवक्ता संघ हरदा के वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं न्यायालयीन कर्मचारी तथा पक्षकारगण उपस्थित थे।
इस लोक अदालत में चेक बाउंस संबंधी एक पक्षकार के 18 प्रकरण कई समय से न्यायालय में लंबित थे, जिनमें रोहित सिंह तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं गोपेश गर्ग सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिवक्ता आरसी शर्मा, क्रांति कुमार जैसानी के प्रयासों से पक्षकारों में राजीनामा कर प्रकरणों का निराकरण किया गया।
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