छह माह में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी
मध्यप्रदेश के हाइकोर्ट जबलपुर ने दिया आदेश।

(उपरोक्त 👆फोटो नमूने के लिए है)
हरदा/ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश में प्रदेश में पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाये जाने की कार्यवाही 6 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गये है। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल, 2019 के पश्चात बेचे गये सभी वाहनों में भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसियां व डीलर द्वारा वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट लगाई जाए। पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाए जाने की कार्यवाही सभी शासकीय एवं अशासकीय वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट अगले 6 माह में अनिवार्य रूप से की जाए।