हरदा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी सुधीर पिता कैलाश उर्फ कैलाश चंद्र कौशल निवासी नांदवा, पुलिस थाना रहटगांव को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में यह आरोपी हरदा जिले के साथ साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, खंडवा, देवास, सीहोर व बैतूल की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।