
*आपसी समझौता होने के बाद भी माननीय न्यायालय ने 307 के दो आरोपियों को 10-10 वर्ष को सजा से दंडित किया*
इटारसी। शहर के सब्जी मंडी स्थित शनि मंदिर के पास विगत वर्ष लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर शनि मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने एक युवक को घायल कर दिया था। युवक की शिकायत पर सिटी पुलिस ने आरोपी महेश शर्मा एवं उनके भांजे विकास उपाध्याय के खिलाफ धारा 30, 323 के साथ अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।आरोपी न्यायालय से जमानत पर चल रहे थे। इसी मामले के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश माननीय सुशीला वर्मा ने दोंनो आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा धारा 307 में सुनाई।इस मामले में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने सटीक पैरवी कर समझौता होने के बाद भी आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा से दंडित कराकर पीड़ित को न्याय दिलाया।
इस सबंध में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने बताया कि घटना 2018 रंग पंचमी की है गोली से, घायल सुमित ओर विक्की थे। इस मामले में आरोपी और पीड़ित के बीच आपसी समझौता हो गया था। लेकिन इस घटना को गंभीर मानकर न्यायाधीश सुनीता वर्मा जी ने आरोपी महेश शर्मा एवं विकाश उपाध्याय को 10-10वर्ष की सजा से दंडित किया।दोनों आरोपियों को सजा सुनाने के बाद पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया।दोनों को जिला जेल भेजा गया है। वही धारा 323 में 1-1वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई है।
