
हरदा/ लोकसभा निर्वाचन के लिये हरदा जिले में 7 मई को मतदान होगा। सभी मजदूरों एवं कामगारों को मतदान करने के लिये सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। जिला श्रम पदाधिकारी ने जिले के सभी कारखाना संचालकों व दुकानदारों को निर्देश दिये है कि उनके संस्थान में कार्यरत सभी मजदूरों को 7 मई को मतदान के लिये जाने हेतु संस्थान का साप्ताहिक अवकाश घोषित करें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सातों दिन कार्य करते है, वे श्रमिकों को मतदान के लिये 2-2 घण्टे के अवकाश की सुविधा उपलब्ध करायें। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि मतदान के लिये जाने के कारण अनुपस्थित होने पर किसी मजदूर का वेतन न काटा जाये। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में मतदान के लिये जाने पर नियोजक द्वारा मजदूर को सवैतनिक अवकाश देने का उल्लेख किया गया है।
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