October 12, 2024 |
Search
Close this search box.

टंट्या मामा स्वरोजगार योजना में 50 लाख तक ऋण

पात्र हितग्राही समय पर करें आवेदन

Hriday Bhoomi 24


हरदा/ भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विनिर्माण गतिविधियों के लिए 50 लाख रूपए तक तथा सेवा, व्यवसाय गतिविधियों के लिए 25 लाख रूपए तक परियोजनाएं स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नही होनी चाहिए। जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग हरदा श्रीमती कविता आर्य ने बताया कि योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षाे तक मोरेटोरियम अवधि सहित निगम द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान है। योजना में इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
श्रीमती आर्य ने बताया कि योजना का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्धारित ‘समस्त पोर्टल’ के माध्यम से किया जा रहा है, तथा पोर्टल पर उक्त योजना मुख्यमंत्री उद्यम कांति योजना से समन्वित होती है। जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन सहायक आयुक्त, जिला संयोजक, शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2024-25 हेतु जिले के सभी बैंकों को लक्ष्य निर्धारित किये गये है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। श्रीमती आर्य ने बताया कि योजना के तहत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ हो चुके है। इच्छुक व्यक्ति पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये कलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष क्रमांक 41 में स्थित जनजातीय कार्य विभाग के जिला कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
*आवश्यक दस्तावेज एवं योग्यता*
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण एवं उम 18 से 45 वर्ष हो। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र एसडीएम द्वारा जारी स्थाई हो, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी, फोटो, कोटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वाहन हेतु वैध ड्रायविंग लायसेन्स, पेन कार्ड हो। आवेदनकर्ता किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो और केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो। आवेदनकर्ता अपना आवेदन बेवसाइट समस्त पोर्टल एम.पी. ऑनलाईन में आवेदन करने के पश्चात् आवेदन की एक प्रति समस्त दस्तावेज के साथ कार्यालय में जमा करें।


Hriday Bhoomi 24

हमारी एंड्राइड न्यूज़ एप्प डाउनलोड करें

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.