February 17, 2025 |
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#पंचायत राज : चुनाव होने तक पंचायत संभालेंगे निवृत्तमान सरपंच

प्रशासनिक समिति का भी होगा गठन

Hriday Bhoomi 24

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हृदयभूमि, जयपुर।

राजस्थान में प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण होने पर पंचायत व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक आदेश जारी किया है। इसके तहत जिन पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2025 को समाप्त होगा, वहां वर्तमान सरपंच ही चुनाव होने तक पंचायत का कामकाज संभालेंगे। सरपंचों को पंचायत के सभी कार्य सुचारू रूप से संचालन में मदद करने एक प्रशासकीय समिति होगी। इसमें वर्तमान उप सरपंच और वार्ड पंच शामिल रहेंगे। इस बारे में राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
स्मरणीय रहे कि राजस्थान में सरपंचों द्वारा लंबे समय से इस संबंध में मांग की जा रही थी। इतना ही नहीं सरपंच संघ के प्रतिनिधि अपनी इस मांग को लेकर जयपुर में डेरा डाले हुए थे। सरकार ने आखिरकार उनकी मांगें मान ली है। वहीं शासन सचिव एवं आयुक्त ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग डॉ. जोगा राम ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

प्रशासकीय समिति करेगी सहयोग-

अधिसूचना में कहा है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-95 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राज्य की ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल 31जनवरी  2025 तक समाप्त हो रहा है तथा उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने एवं ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से प्रशासक की सहायतार्थ प्रत्येक ऐसी ग्राम पंचायत के लिए प्रशासकीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। समिति में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत के उपसरपंच एवं वार्ड पंच सदस्य बनाए जायेंगे।
वित्तीय शक्तियों का उपयोग –
प्रशासक द्वारा उक्त अधिनियम व संबद्ध नियमों में वर्णित समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन प्रशासकीय समितियों की बैठक में परामर्श उपरांत किया जायेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत ग्राम पंचायत के खातों (बैंक एकाउंट) का संचालन व वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रशासक (निवृत्तमान सरपंच) एवं सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रशासक एवं प्रशासकीय समिति की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक रहेगी।


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