जबलपुर। मध्यप्रदेश की हाईकोर्ट जबलपुर ने प्रमुख सचिव नगरीय विकास नीरज मंडलोई और निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण को अवमानना नोटिस जारी किया है। ये नोटिस अदालत के आदेश के बाद भी समय सीमा में कार्रवाई न करने पर जारी हुआ है। नोटिस के तहत दोनों अफसरों को अगली सुनवाई में प्रत्यक्ष या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने के आदेश किए गए हैं। यह जानकारी हाईकोर्ट अधिवक्ता राजेश शर्मा ने दी।
शासन नहीं मान रहा आदेश
उन्होंने बताया कि यह मामला पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ राज्य शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी से जुड़ा है। एसएलपी के कारण राज्य शासन के विभागों में पदोन्नति में बाधा बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस एसएलपी में अंतरिम आदेश जारी किया है, फिर भी राज्य शासन इसे मानने को तैयार नहीं है। भोपाल नगर निगम में बीते 4 साल में 7 से ज्यादा अफसरों की पदोन्नति हो चुकी हैं। इसके बाद भी शीघ्र लेखकों के मामले में निगम आयुक्त ने कोई निर्णय नहीं लिया है। कुछ कर्मचारी हाईकोर्ट गए तो अप्रैल महीने में 60 दिन में डीपीसी कर कर्मचारियों को पदोन्नत करने का आदेश दिया है।