April 27, 2026 |

बालविवाह में सेवादारों पर भी होगी कार्रवाई

बाल विवाह रोकने के लिये उड़न दस्ता गठित

Hriday Bhoomi 24


हरदा। बाल विवाह में लिप्त पाए जाने पर परिजनों के साथ सेवादारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर आदित्य सिंह ने शारदा एक्ट के परिपालन में बाल विवाह रोकने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग कर प्रत्येक विकासखंड स्तर पर उड़नदस्तों का गठन कर जरूरी निर्देश दिए हैं।

जांच दल बनाए –

विकासखंड हरदा खिरकिया व टिमरनी के एसडीएम की अध्यक्षता में गठित विकासखंड स्तरीय उड़नदस्ता दल में सम्बंधित क्षेत्र के तहसीलदार, परियोजना अधिकारी, विकासखंड चिकित्सा एवं शिक्षा अधिकारी, थाना प्रभारी, सेक्टर पर्यवेक्षक, चाइल्ड लाइन सदस्य को शामिल किया गया है।

इस तरह होगी कार्रवाई –

  ये दल अपने क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाह में वर वधुओ की आयु के प्रमाण-पत्र का अवलोकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा वधु की 18 वर्ष से कम ना हो यह सुनिश्चित करेंगे। वर अथवा वधु की आयु कम पाये जाने पर बाल विवाह रोकने का प्रयास करेंगे, अन्यथा वैधानिक कार्यवाही करेंगे।

सेवादारों पर भी होंगे दोषी – 

ज्ञात हो कि उड़नदस्तों दलों द्वारा यदि उनके क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने वाले, बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले जैसे रसोईया, नाई, धर्मगुरू, समाज के मुखिया, टेंट वाले, पत्रिका छापने वाले, ब्यूटीपार्लर वाले एवं अन्य के विरुद्ध बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी।


Hriday Bhoomi 24

हमारी एंड्राइड न्यूज़ एप्प डाउनलोड करें

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Verified by MonsterInsights