हरदा/ देवउठनी ग्यारस पर जिले में कोई बाल विवाह न हो, इसके लिये कलेक्टर ऋषि गर्ग ने महिला एवं बाल विकास विभाग व पुलिस के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। जिले में बाल विवाह रोकने के लिये जिला व खण्ड स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किये गये है तथा विवाहों में सेवाएं देने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे वर व वधू की आयु के संबंध में पुष्टि कर लें कि वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो, उसके बाद ही विवाह में अपनी सेवाएं दें।