
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड संबंधी याचिका पर 5 जजों की संविधान पीठ ने एसबीआई को बॉन्ड संबंधी सभी विवरण खुलासा करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक बार जब कोर्ट फैसला सुना देती है तो वह राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है।
कोर्ट ने निर्देश दिया था कि भारतीय स्टेट बैंक 12 अप्रैल 2019 के अदालत के अंतरिम आदेश के बाद से आज तक खरीदे चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत करेगा। 15 मार्च को शीर्ष अदालत ने अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एसबीआई को फटकार लगाई थी।
