हरदा/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2024 में अधिसूचित फसलों का फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक नियत की गई है। उपसंचालक कृषि संजय यादव ने बताया कि किसान खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक संबंधित बैंक, समिति अथवा कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से करा सकते है। उन्होने बताया कि खरीफ फसल सोयाबीन की प्रीमियम राशि 730 रूपये प्रति हेक्टेयर, मक्का की प्रीमियम राशि 660 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा धान असिंचित की प्रीमियम राशि 620 रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित की गई है।
उपसंचालक श्री यादव ने किसानों से अनुरोध है कि, खरीफ वर्ष 2024 में अधिसूचित फसलों का फसल बीमा अंतिम तिथि के पूर्व करा लेवे। उन्होने बताया कि अऋणी अथवा कालातीत किसान कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा बैंक के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक, आधारकार्ड तथा बटाईदार किसान आवश्यक दस्तावेज खोटनामा, ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक, आधारकार्ड एवं कृषि भूमि स्वामी का आधारकार्ड ले जाकर फसल बीमा करवा सकते है। उन्होने बताया कि फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रचार-प्रसार करने के लिए जा रहे है, आप उनसे भी जानकारी ले सकते है। बीमा कराने में यदि कोई समस्या आती है तो बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि लोकेश कुमार सैनी मोबाइल नम्बर 8657957679 पर संपर्क कर सकते है। फसल बीमा के लिये अथवा योजना की अधिक जानकारी के लिए, भारत सरकार के कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन नंबर 14447 पर संपर्क किया जा सकता है।
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