हृदयभूमि नई दिल्ली।
देश में नित नए सामने आ रहे प्रतियोगी परीक्षाओं के पैपर लीक मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने तत्काल एक सख्त कानून बनाकर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस तरह अब देश में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 लागू हो गया है। जानकारी के अनुसार केंद्र ने 21 जून की मध्यरात्रि में इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है।
नए कानून के अनुसार पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिका (आंसर शीट) से छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुमार्ने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुमार्ना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है, तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। इससे पहले, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था।