वन विभाग के रेस्टहाउस में केवल वन अधिकारी ठहर सकेंगे
सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार विभागीय निर्देश जारी
भोपाल। अपर वन संचालक ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार विभाग के भी वनवृत्त अधिकारी को आदेश दिया है कि विभाग के सभी रेस्ट हाउस केवल विभागीय अधिकारियों के ठहरने हेतु आवंटित किए जाएं। इस आदेश के बाद राज्य शासन के अन्य विभागीय अधिकारियों को इनमें ठहरने की सुविधा मिलना मुमकिन नहीं होगा।