April 23, 2026 |

अजयसिंह राहुल का मानहानि केस निरस्त

भाजपा नेताओं को मिली राहत

Hriday Bhoomi 24

भोपाल। न्यायाधीश डॉ.धर्मेंद्र टाडा की अदालत ने कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल द्वारा दायर किया गया मानहानि मुकदमा प्रमाणित न पाकर निरस्त कर दिया। इस मुकदमे के जरिये भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा, नंद कुमार सिंह चौहान (दिवंगत), कुंवर सिंह व शरदेंदु तिवारी पर 10 करोड़ का दावा किया था। जिस समय यह मुकदमा दायर किया गया था। आवेदक मप्र के चुरहट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक के अलावा नेता प्रतिपक्ष थे।

तत्कालीन प्रदेश भाजपाध्यक्ष ने अजयसिंह के खिलाफ चुरहट में आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि विवेचना के आधार पर वादी अपनी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से मानहानि के आवश्यक तत्वों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। इसलिए प्रतिवादीगण का कोई क्षतिपूर्ति का सिविल दायित्व नहीं बनता है।


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