September 15, 2024 |
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वनरक्षक के विरुद्ध एफआईआर का विरोध

वन कर्मचारी संघ ने विधि विरुद्ध बताया

Hriday Bhoomi 24

हरदा। मध्यप्रदेश वन कर्मचारी संघ की हरदा जिला इकाई अध्यक्ष  सुकलाल सॉलकी,जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष कु. छाया धुर्वे ने संघ के सदस्यों के साथ वनमंडलधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वनरक्षक रामस्वरूप मल्हारे के विरुद्ध रहटगांव पुलिस थाने में झुठी प्राथमिकी दर्ज करने का विरोध किया। ज्ञापन में कहा कि रामकली पति हरिशंकर कोरकू निवासी आंबा द्वारा वनक्षेत्र में कृषि कार्य के लिए अतिक्रमण किया जा रहा था। तब वनपाल जोखीलाल धुर्वे, परिक्षेत्र सहायक झाडबीड़ा के हमराह वनरक्षक एवं सुरक्षा श्रमिकों ने अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया। इस दौरान उक्त महिला ने वनरक्षक को लकड़ी से मारा और  हाथ में काटा। शारीरिक क्षति होने एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने पर वनरक्षक ने रहटगांव  थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उक्त महिला ने भी दो दिन बाद वनरक्षक के विरुद्ध झुठी प्राथमिकी घटना दर्ज कराई गई। पुलिस थाना रहटगाँव के द्वारा भा.द. संहिता की धारा 197 का संरक्षण प्राप्त होने के उपरांत भी लोकसेवक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करना कानून का उल्लंघन है। संघ ने मांग की कि पुलिस विभाग प्रमुख हरदा से चर्चा कर वनरक्षक के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी का खात्मा कराएं। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चितकिया जाए कि भविष्य में सक्षम अधिकारी शासन की अनुमति के बिना किसी भी थाने में वनकर्मी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज न हो। संघ ने कहा कि प्रकरण का खात्मा 5 दिवस में नहीं किया जाता है तो म.प्र. वनकर्मचारी संघ उच्च न्यायालय के शरण में जाने हेतु विवश होगा। यह ज्ञापन सौंपे जाने के अवसर पर सहसचिव पवन गौर, अनोखरी गॉलकर, सलमा खान, सुनीता दीवान, कोषाध्यक्ष वेलसिंह मेहता, कन्हैयालाल मंडलेकर, डीके शर्मा, महेश बामने, वहिद खान, मीडिया प्रभारी सुजीत जाट, अभिषेक सोनी आदि उपस्थित थे।


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