चुनाव आयोग द्वारा पत्रकारों को डाक मतपत्र सुविधा एक पड़ाव भर
आयोग ने मीडिया सेवा को अत्यंत आवश्यक सेवा माना
हरदा। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अब मीडिया की समाचार सेवा अत्यंत आवश्यक सेवा मानकर तमाम मीडिया प्रतिनिधियों को डाकमत पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान की गई है। याद रहे डाक मतपत्र लेने के इच्छुक पत्रकारों को अपने संस्थान का अनुशंसा पत्र लेकर जमा करने की अंतिम तिथि 27 मार्च बुधवार भी आज ही है।
बहरहाल हर्ष की बात इतनी है कि भारतीय चुनाव आयोग ने देश में अन्य पेशों की तरह मीडिया की सेवा को भी अत्यंत आवश्यक सेवा मानकर डाक मतपत्र सुविधा पाने की पात्रता दी है। इसके बाद लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के लिए शासकीय अमले व अन्य वर्ग की तरह मीडिया प्रतिनिधि जनसंपर्क विभाग में अपने संस्थान का अनुशंसा पत्र जमा कर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
आयोग की मेहरबानी, वोट डालने लाइन में न लगें पत्रकार
बहरहाल जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने मीडिया (समाचार सेवा जगत) सेवा को अनिवार्य सेवा मानकर मीडिया प्रतिनिधियों को डाक मतपत्र सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस फैसले के अनुसार मीडिया संस्थान के एक मामूली अनुशंसा पत्र के आधार पर डाक से अपना वोट डालने की सुविधा मिल सकेगी।
डाकमत पत्र के लिए क्या करें
ऐसे मीडिया प्रतिनिधि जिनकी ड्यूटी लोकसभा निर्वाचन कवरेज के लिए उनके प्रतिष्ठान द्वारा अन्यत्र जिले में लगाई जाने के कारण वे आगामी 26 अप्रैल को हरदा में मतदान नहीं कर सकेंगे। वे डाक मतपत्र के लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय हरदा में 26 मार्च मंगलवार या आज 27 मार्च बुधवार को संपर्क कर सकते हैं।