हृदयभूमि जबलपुर।
सतना जिले के जनपद पंचायत में 30 जून 2023 को रिटायर्ड हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम नरेश शर्मा को विभाग से कर्मचारियों को मिलने वाले 1 जुलाई के इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मामले में सेवानिवृत्त सीईओ द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाए जाने के बाद कोर्ट ने माना है कि एक दिन पूर्व सेवानिवृत्त होने से उनकी सालभर की गई सेवा को शून्य नहीं माना जा सकता। उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगल खंड पीठ ने उनके पक्ष में आदेश पारित किया है।
सालभर की सेवा शून्य नहीं –
हाईकोर्ट अधिवक्ता राजेश शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने कहा है कि स्पष्ट प्रतिपादित कानून की इंक्रीमेंट 1 जुलाई को देय होने के कारण कर्मचारी द्वारा साल भर की गई सेवा को शून्य नही किया जा सकता है।
कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूर्णतः याचिकाकर्ता पर लागू है। उक्तानुसार कर्मचारी को लाभ दिया जाए।