January 20, 2025 |
Search
Close this search box.

सभी शासकीय कर्मचारियों की सेवाएं अनिवार्य घोषित

विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी से लेना होगा मंजूरी

Hriday Bhoomi 24

7 / 100


हरदा/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आदेश जारी कर जिले के सभी कर्मचारियों की सेवाएं अनिवार्य घोषित कर दी है तथा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अधिकारी कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बीमार होने की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में स्वयं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत करेंगे। जबकि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अवकाश स्वीकृत कर मुख्यालय छोड़ने की अनुमति देंगे।


Hriday Bhoomi 24

हमारी एंड्राइड न्यूज़ एप्प डाउनलोड करें

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.