हरदा। राजस्व रिकार्ड में नाम हटाने के नाम पर 20 हजार की रिश्वत मांगने वाले टिमरनी रहटगांव तहसीलदार भगवानदास नामदेव को शुक्रवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हरदा ने 4 साल की सजा सुनाते हुए 7 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार 10 जुलाई 2014 को ग्राम पड़वा के फरियादी जीवनसिंह ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की थी। तहसीलदार टिमरनी, रहटगांव बी.डी. नामदेव 20 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। मैं उन्हें 10 हजार रुपये पहले दे चुका हूं। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाया और 12 जुलाई 2014 को तहसीलदार को उनके निवास पर 10 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत 4 साल का सश्रम कारावास और 7 हजार रुपये के जुर्माने से शुक्रवार को दंडित किया गया। मामले में लोकायुक्त पुलिस की ओर से जिला लोक अधिवक्ता एआर रोहित ने पैरवी की।