हरदा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आदित्य सिंह ने लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिले में सभी लाइसेंस धारकों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। शस्त्र लाइसेंस निलंबन से छूट देने के लिए गठित अनुविभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा के आधार पर इससे कुछ विशेष श्रेणियों को छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को छूट दी गई है उनमें पुलिस थानों के बल, विशेष सशस्त्र बल, सरकारी, सहकारी और प्राइवेट बैंकों और एटीएम पर कार्यरत सुरक्षा गार्ड को छूट दी गई है। इसके साथ ही शासकीय कार्यालय में कार्यरत शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित नहीं किए गए हैं। ऐसे खिलाड़ी, जिन्हें निशानेबाजी की प्रतियोगिता की तैयारी करना है और जो नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य हैं, उनके लाइसेंस निलंबित नहीं किए जाएंगे। किंतु ऐसे खिलाड़ियों को उन्हें जारी शस्त्र लाइसेंस निलंबित न करने और प्रतियोगिता के लिए शस्त्र की आवश्यकता होने संबंधी अनुशंसा जिला खेल अधिकारी से कराकर आवेदन संबंधित पुलिस थाने में देना होगा। जिन लोगों को शस्त्र लाइसेंस निलंबन से छूट दी गई है, उनके संस्था प्रमुख, कार्यालय प्रमुख या अधिकृत अधिकारी की अनुशंसा सहित संबंधित थाने में सूचना प्रस्तुत करना होगी। इसके साथ ही विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन पर संबंधित थाना प्रभारी की स्पष्ट अनुशंसा और अनुविभागीय स्क्रीनिंग कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर जिलास्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी शस्त्र लाइसेंस निलंबित न किए जाने पर विचार कर सकेगी। इसके लिए निलंबन से छूट दिए जाने का आदेश पृथक से जारी किया जाएगा।
*रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही की गई*
हरदा। कलेक्टर आदित्य सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे के निर्देशन मे हरदा जिले मे अवैध उत्खनन एवम परिवहन की रोकथाम की कार्यवाही निरन्तर जारी है। रविवार को हंडिया तहसील के ग्राम मनोहरपुरा मे रेत के उत्खनन एवं परिवहन की जांच की गई। जिला खनिज अधिकारी आरपी कमलेश ने बताया कि मोके पर अवैध रूप से उत्खनन कर भंडारण किये गए लगभग 10 डम्पर रेत को जे सी बी द्वारा नष्ट किया गया और वाहनो के आवागमन के रास्ते को नाली खोदकर अवरुद्ध किया गया। उन्होंने बताया कि जिले मे अवैध उत्खनन एवम परिवहन के रोकथाम की कार्यवाही आगे भी सतत जारी रहेगी।
*लोकसभा निर्वाचन के लिये धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*
हरदा/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार जिले में संसदीय क्षेेत्र बैतूल अंतर्गत 26 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन होगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिला भोपाल में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आदित्य सिंह ने चुनाव के समय सम्पूर्ण जिले में लोेक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, बारूद इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन एवं घातक शस्त्रों तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों के अलावा नहीं करेगा।
जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह घातक शस्त्रों, विस्फोटकों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू का प्रदर्शन जुलूस रैली एवं सभा में नहीं करेगा। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जावेगा। धार्मिक कार्यक्रमों में सभी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। वैवाहिक, अंत्येष्ठी अथवा अन्य सामाजिक कार्यक्रम जहाँ 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित रहेंगे, की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार की आम सभा, जुलूस का आयोजन एवं लाउडस्पीकर अथवा डी.जे. वाहनों का प्रयोग क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगें। अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार अथवा कार्यपालिक दंडाधिकारी स्वीकृति आदेश जारी कर सकेगें। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, संबंधित सक्षम अधिकारियों की बिना लिखित अनुमति के नहीं करेगा। यह आदेश 6 जून 2024 को निर्वाचन कार्य पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश से राज्य की पुलिस, एस.ए.एफ, रेलवे पुलिस एवं बैंक के सुरक्षाकर्मी मुक्त रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उल्लघंनकर्ताओं के विरूद्ध धारा 188 एवं भारत निर्वाचन आयोग के अन्य सुसंगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।