हरदा/ आयुष्मान योजना के तहत चयनित पात्र परिवारों के सदस्यों को एक वर्ष में 5 लाख रूपये तक के उपचार की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। आयुष्मान भारत निरामयम योजना में अब पूर्व में स्वीकृत पात्र श्रेणियों के अलावा नई श्रेणियों को भी शामिल किया गया है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाईजर, कोटवार और संविदा कर्मियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है। इस आशय का आदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है।
आयुष्मान योजना में अब कुछ परिवारों को अपात्र भी घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य गत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में आयकर दाता हो या ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य किसी अन्य शासकीय योजना से निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता हो या ऐसा परिवार जिसका कोई भी सदस्य शासकीय कर्मचारी होने के साथ-साथ राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के पात्र हो तो उन्हें इस आयुष्मान योजना के लिये अपात्र माना जाएगा।
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