
हरदा। मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 28 अगस्त को जारी परिपत्र क्र. यूडीएच -12-006- 2023 भोपाल के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 (1)(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए जिले की ग्राम पंचायत रहटगांव को नगर परिषद गठन के लिए प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया गया है। इस नवीन नगर परिषद में रहटगांव, ग्राम पंचायत नजरपुरा उर्फ मोहनपुर फुलड़ी, आमसागर, कासरनी और दूधकच्छ कलां छीरपुरा को सम्मिलित किया गया है। इस अधिसूचना का प्रकाशन 8 सितंबर के गजट में करते हुए 7 दिवस के भीतर दावे आपत्ति मंगाए गए हैं। इस अवधि के बाद कोई दावा आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
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